मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया CM अवधिपार ब्याज राहत योजना का ऐलान, 30 जून तक करना होगा ये काम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया CM अवधिपार ब्याज राहत योजना का ऐलान, 30 जून तक करना होगा ये काम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा : राजस्थान के जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव लाल जसावत चारण ने कहा कि किसानों को योजना का फायदा मिलेगा जब वे पूरी ऋण राशि जमा करेंगे।

राजस्थान की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, ने बजट घोषणा के अनुसार सीएम अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना को वर्ष 2025 से 26 तक लागू किया है। इसका मकसद राज्य के किसानों को ब्याज के बोझ से बचाना है। भूमि विकास बैंक के सभी योग्य अवधिपार ऋणियों को शत-प्रतिशत ब्याज राहत देने की घोषणा बीजेपी सरकार ने की है।

जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव लाल जसावत चारण ने बताया कि 1 जुलाई 2024 को अवधिपार श्रेणी में दिए गए सभी ऋण खातों के लाभार्थी इस योजना के योग्य पात्र होंगे।

भूमि विकास बैंक के सचिव लाल जसावत चारण ने कहा कि योग्य ऋणियों को 30 जून 2025 तक देय राशि का कम से कम 25 प्रतिशत बैंक में जमा करना होगा। 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक, योजना अवधि के दौरान अधिकतम तीन किश्तों में बाकी राशि जमा की जा सकेगी।

लाल जसावत चारण ने कहा कि अवधिपार हो चुके ऋण से जुड़े किसान अब इस योजना में शामिल नहीं होंगे, जो 2014-15 से राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के तहत दी गई थी। बैंक के प्रधान कार्यालय और संबंधित शाखाओं में पात्र ऋणियों की सूची उपलब्ध है। तीन दिन के भीतर, योग्य ऋणी सूची में अपना नाम जोड़ सकते हैं।

किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए ये कार्य करना होगा

जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव लाल जसावत चारण ने बताया कि सिर्फ 1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 के मध्य अवधिपार ब्याज की शेष राशि पात्र ऋण खातों में राहत दी जाएगी। 1 जुलाई 2024 से पहले बीमा प्रीमियम, मूलधन और ड्यू किश्तों पर कोई राहत नहीं मिलेगी। ऋणी को योजना का फायदा मिलेगा जब वह अपने हिस्से की पूरी देय राशि दे देगा. राज्य सरकार द्वारा दी गई राहत राशि ऋणी के खाते में राज्य सरकार के नामे मद में दर्ज की जाएगी।

मृतक ऋणियों के मामलों में वारिसान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समझौता राशि जमा कर योजना का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन उन्हें संपूर्ण बकाया ऋण भी चुकता करना होगा।

1 जुलाई 2024 तक अवधिपार हो चुकी राशि (मूलधन, ब्याज, दण्डनीय ब्याज, अन्य खर्च और बीमा प्रीमियम) और 1 जुलाई 2024 के बाद बकाया राशि दोनों समझौता राशि में शामिल होंगे। ऋणी की पूरी रकम जमा करने के बाद राज्य भूमि विकास बैंक से राहत के दावे सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे।

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