दिल्ली फैक्ट्रियों के लिए बड़ा राहत भरा फैसला: अब MCD से अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं

दिल्ली फैक्ट्रियों के लिए बड़ा राहत भरा फैसला: अब MCD से अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं

दिल्ली सरकार ने फैक्ट्री संचालन को आसान बनाया, अब DSIIDC या MSME दस्तावेज MCD लाइसेंस के रूप में मान्य होंगे। रेखा गुप्ता ने किया ऐलान, अलग लाइसेंस की जरूरत खत्म।

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दिल्ली सरकार ने फैक्ट्री संचालन को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि अब दिल्ली की फैक्ट्रियों को MCD (म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली) से अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। यह कदम ‘Ease of Living’ और ‘Ease of Doing Business’ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

क्या है नया नियम?

अब दिल्ली सरकार या दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (DSIIDC) द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्री चलाने वाले उद्यमों को MCD से अलग फैक्ट्री लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि फैक्ट्री के पास MSME उद्यम पंजीकरण या GNCTD/DSIIDC का अलॉटमेंट लेटर/लीज़ डीड है, तो ये दस्तावेज MCD लाइसेंस के रूप में स्वीकार किए जाएंगे।

सरकार का उद्देश्य

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस निर्णय से न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि इससे कागजी कार्रवाई कम होगी और पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित होगी। यह पहल दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने और सुविधाजनक शासन की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगी।

सरल प्रशासन, तेज विकास

इस बदलाव से दिल्ली की फैक्ट्रियों को बिना अतिरिक्त लाइसेंस की चिंता किए अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा। इससे निवेश में वृद्धि और उद्योगों की तेजी से प्रगति होने की संभावना है।

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