उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक 2025 विधानसभा में पेश होगा, चुनाव नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव

उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक 2025 विधानसभा में पेश होगा, चुनाव नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव

उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक 2025 विधानसभा में पेश होगा, पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण और दो से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवारों के लिए नए नियम लागू होंगे। जानें पूरी खबर।

उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक 2025 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई है। यह विधेयक मानसून सत्र में राज्य विधानसभा में लाया जाएगा।

चुनाव लड़ने के नियमों में बड़ा बदलाव

इस संशोधन के तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अब उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की अनुमति होगी जिनकी 25 जुलाई 2019 से पहले दो से अधिक जीवित संतानें हैं। यह नियम पंचायत चुनावों में परिवार नियोजन को लेकर एक नया मानदंड स्थापित करेगा।

पंचायतों में OBC आरक्षण लागू

कैबिनेट ने एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिश के अनुसार पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को क्षेत्रीय आबादी के हिसाब से लागू करने का भी फैसला लिया है। इससे पिछड़े वर्गों को पंचायत चुनावों में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। यह आरक्षण अब विधेयक के साथ प्रभावी होगा।

विधेयक से जुड़ी और जानकारी

इस संशोधन विधेयक के तहत पंचायत चुनाव प्रणाली को और अधिक समावेशी और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कैबिनेट के निर्णय के बाद अब यह विधेयक विधानसभा में पेश होगा और पारित होने के बाद पंचायत चुनाव नियमों में ये बदलाव लागू हो जाएंगे।

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