दिल्ली सरकार मानसून सत्र 2025 में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाने के लिए नया बिल लाएगी। नियम तोड़ने पर ₹10 लाख तक का जुर्माना और सख्त कार्रवाई का प्रावधान होगा।
दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों द्वारा बेवजह फीस बढ़ाने पर लगाम लगाने की तैयारी में है। आगामी मानसून सत्र 2025, जो कि 4 अगस्त से शुरू हो रहा है, उसमें एक सख्त फीस नियंत्रण विधेयक पेश किया जा सकता है।
स्कूलों की अनियंत्रित फीस पर बनेगा नया कानून
राजधानी में स्कूल फीस की मनमानी बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार नया फीस नियंत्रण कानून लाने जा रही है। इस विधेयक के जरिए स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोका जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
फीस बढ़ाने पर ऐसे लगेगा जुर्माना
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पहली बार नियम तोड़ने पर ₹1 लाख से ₹5 लाख तक का जुर्माना
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बार-बार उल्लंघन करने पर ₹2 लाख से ₹10 लाख तक की पेनल्टी
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अगर स्कूल समय पर अतिरिक्त ली गई फीस वापस नहीं करता, तो हर 20 दिन की देरी पर जुर्माना दोगुना-तिगुना होता जाएगा
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गंभीर उल्लंघन पर स्कूल प्रबंधन को फीस संशोधन का अधिकार नहीं मिलेगा
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बार-बार उल्लंघन करने पर स्कूल प्रबंधन पद से हटाया जा सकता है
पेपरलेस होगा दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र
इस बार का दिल्ली विधानसभा सत्र डिजिटल और पेपरलेस होगा। नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) को लागू किया जा रहा है, जिससे विधानसभा की सभी कार्यवाही अब डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी।
बिल पास होने पर मिलेगा पारदर्शी फीस सिस्टम
यह नया विधेयक दिल्ली के लाखों अभिभावकों को राहत देगा जो स्कूलों की अनुचित फीस वृद्धि से परेशान हैं। सरकार का उद्देश्य शिक्षा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और अफोर्डेबल बनाना है।