गवाह सुरक्षा कानून 2020 को रद्द करने की तैयारी, नई साक्षी संरक्षण योजना लागू होगी बीएनएसएस के तहत

गवाह सुरक्षा कानून 2020 को रद्द करने की तैयारी, नई साक्षी संरक्षण योजना लागू होगी बीएनएसएस के तहत

उत्तराखंड कैबिनेट ने गवाह सुरक्षा कानून 2020 को रद्द करने की मंजूरी दी। अब BNSS 2023 की धारा 398 के तहत नई साक्षी संरक्षण योजना लागू होगी।

उत्तराखंड में गवाहों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 (गवाह सुरक्षा कानून 2020) को रद्द करने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। जल्द ही उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में इस कानून को रद्द करने के लिए “उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम (निरसन) विधेयक” पेश किया जाएगा।

अब लागू होगी नई साक्षी संरक्षण योजना, बीएनएसएस 2023 के तहत

गवाहों की सुरक्षा अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNS – Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) की धारा 398 के अंतर्गत सुनिश्चित की जाएगी। यह धारा गवाहों की सुरक्षा की विस्तृत रूपरेखा प्रदान करती है और देशभर में एक समान गवाह सुरक्षा प्रणाली लागू करने की दिशा में अहम कदम है।

उत्तराखंड में 2020 से लागू था गवाह सुरक्षा कानून

अब तक उत्तराखंड में गवाहों की सुरक्षा के लिए वर्ष 2020 में पारित उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम लागू था, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के प्रावधानों के तहत प्रभावी किया गया था। लेकिन 1 जुलाई 2023 से देशभर में CrPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) ने ले ली है, इसलिए राज्य सरकार अब उसी के अनुरूप कानून में बदलाव कर रही है।

गवाहों की सुरक्षा को मिलेगा नया कानूनी आधार

गवाहों की सुरक्षा की नई योजना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 398 के तहत संचालित होगी, जिसमें गवाहों की पहचान को गोपनीय रखना, उनके रहने और आने-जाने की सुरक्षा सुनिश्चित करना, और कोर्ट में गवाही के दौरान आवश्यक सहायता प्रदान करना शामिल है।

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