मंत्री श्री अनिल विज: बिजली के बिल नहीं भरने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए
हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने बताया कि राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के बिल आधार कार्ड से जुड़ेंगे। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को एक महीने में उपभोक्ताओं के गलत बिलों को ठीक करने का भी आदेश दिया। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ आज हुई बैठक में मंत्री श्री अनिल विज ने यह जानकारी दी।
ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सर्कल कार्यालयों में बिजली अदालत लगाई जाए, जहां उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनना होगा। जिसमें गलत बिल, रीडिंग, खराब मीटर और अन्य समस्याएं समाधान की जाएंगी।
बिजली कार्यालयों में ग्राहकों को अच्छी जन सुविधाएं दी जाएं
मंत्री श्री अनिल विज ने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली कार्यालयों में अच्छी जन सुविधाएं दी जाएं। बैठने के लिए बैंच, पीने के लिए पानी और गर्मी को देखते हुए छाया भी रखें। उनका कहना था कि लोगों को बिजली के बिल भरने के लिए विभिन्न माध्यमों से अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। ताकि लोग समय पर अपना बिजली का बिल भर सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऊर्जा विभाग में कोर्ट स्टे वाले केसों पर नज़र रखने के लिए एक विभाग बनाया जाए।
बिजली उपकरण सब डिवीजन स्तर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए
उन्होंने अधिकारियों को कहा कि सभी सब डिवीजन पर पर्याप्त मात्रा में बिजली उपकरण, जैसे ट्रांसफार्मर, तारे, कंडक्टर और खम्बे होने चाहिए। इसके अलावा, कर्मचारियों के सेफ्टी किट और गाड़ी की व्यवस्था भी उपलब्ध होनी चाहिए। उनका कहना था कि शहरी इलाकों में ट्रांसफार्मर को एक घंटे में ठीक किया जाएगा, जबकि ग्रामीण इलाकों में दो घंटे में किया जाएगा। मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि बिजली के बिल भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनकी रिकवरी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गर्मी के दिनों में पावर ब्रेक डाउन, फॉल्ट और ट्रांसफार्मर की सेवाओं पर पूरा ध्यान देना चाहिए।
ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अपूर्व कुमार सिंह, एडीजीपी श्री अमिताभ सिंह ढिल्लो, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री ए. श्रीनिवास और उतर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री अशोक कुमार मीणा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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