Income Tax Return: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ट्रेडर्स के लिए नया टैक्स नियम: जानें कौन सा ITR फॉर्म भरना जरूरी है?

Income Tax Return: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ट्रेडर्स के लिए नया टैक्स नियम: जानें कौन सा ITR फॉर्म भरना जरूरी है?

Income Tax Return: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और स्टॉक ट्रेडर्स के लिए नया टैक्स नियम: जानें कौन सा ITR फॉर्म भरना है और कैसे सही तरीके से आयकर रिटर्न फाइल करें। सोशल मीडिया से कमाई पर टैक्स की पूरी जानकारी।

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Income Tax Return: हाल ही में आयकर विभाग ने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और शेयर बाजार ट्रेडर्स के लिए नए टैक्स कोड जारी किए हैं। पहले ये प्रोफेशनल अपनी कमाई के आधार पर अन्य कैटेगरी में टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल होता था। अब 20 लाख रुपये से अधिक वार्षिक इनकम वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए खास कोड 16021 जारी किया गया है, जो ITR-3 और ITR-4 फॉर्म दोनों में शामिल है।

सोशल मीडिया से कमाई करने वालों के लिए क्या है नियम?

यूट्यूब, डिजिटल कंटेंट, प्रमोशन या विज्ञापन से कमाई करने वाले इन्फ्लुएंसर्स को अब इस नए कोड के तहत टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अगर आप सेक्शन 44ADA के तहत अनुमानित कराधान चुनते हैं, तो आपको ITR-4 फॉर्म भरना होगा। अन्यथा, ITR-3 फॉर्म भरना आवश्यक है।

शेयर बाजार ट्रेडर्स के लिए नया कोड और नियम

शेयर बाजार में वायदा और विकल्प (F&O) ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स के लिए नया कोड 21010 जारी किया गया है। इन्हें अपनी पूरी आय और लाभ-हानि की जानकारी ITR-3 फॉर्म में देनी होगी ताकि टैक्स विभाग सही आंकड़े प्राप्त कर सके।

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