Haryana News: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम 26 जून को करनाल में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच का आयोजन करेगा, जिसमें 1 लाख से 3 लाख रुपये तक के बिजली विवादों की सुनवाई होगी। जानें कौन कर सकता है शिकायत और किन मामलों पर नहीं होगा विचार।
Haryana News: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की अगली कार्यवाही 26 जून को करनाल में आयोजित की जाएगी।
1 लाख से 3 लाख तक की वित्तीय शिकायतों पर होगी सुनवाई
UHBVN के प्रवक्ता के अनुसार, रेगुलेशन 2.8.2 के तहत मंच एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक की वित्तीय शिकायतों की सुनवाई करेगा। यह कार्यवाही प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक राजीव गांधी विद्युत सदन, सेक्टर 12, करनाल के कांफ्रेंस हॉल में होगी।
इसमें रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिले – करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ता भाग ले सकते हैं।
किन शिकायतों का होगा समाधान?
कार्यवाही में निम्नलिखित प्रकार की शिकायतों पर विचार किया जाएगा:
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गलत बिजली बिल
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बिजली दरों से जुड़ी शिकायतें
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मीटर सिक्योरिटी और मीटर की खराबी
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वोल्टेज संबंधी समस्याएं
बिजली चोरी, दुरुपयोग, और दुर्घटना जैसे मामलों पर सुनवाई नहीं की जाएगी।
शिकायत दर्ज करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
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शिकायत दर्ज करने से पूर्व उपभोक्ता को पिछले छह महीनों में जमा औसत बिजली शुल्क के आधार पर निर्धारित राशि जमा करनी होगी।
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शिकायतकर्ता को प्रमाण देना होगा कि मामला किसी अन्य अदालत या प्राधिकरण में लंबित नहीं है, अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
उपभोक्ताओं से अपील
UHBVN ने रोहतक जोन के सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे 26 जून को आयोजित इस सुनवाई में भाग लें और अपनी बिजली संबंधित वित्तीय शिकायतों का समाधान करवाएं।
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