हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट दी, ग्रुप-बी और ग्रुप-सी पदों पर पूर्व अग्निवीरों को विशेष छूट मिलेगी। इसके अलावा पुलिस और अन्य क्षेत्रों में भी आरक्षण का प्रावधान है।
हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सैन्य सेवा से लौटने पर राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के दौरान आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है।
पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में छूट
राज्य सरकार के अनुसार, अब हरियाणा के पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी के लिए सीधी भर्ती में आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। वहीं, पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को अतिरिक्त पांच साल की छूट का लाभ भी मिलेगा। यह निर्णय राज्य सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर लागू किया है। राज्य सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं।
हरियाणा सरकार का मानना है कि यह कदम पूर्व अग्निवीरों के सम्मान और पुनर्वास से जुड़ा है, ताकि वे अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर सरकारी सेवाओं में योगदान दे सकें।
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हरियाणा अग्निवीर नीति 2024
गौरतलब है कि पिछले साल हरियाणा सरकार ने हरियाणा अग्निवीर नीति-2024 लागू की थी। इस नीति के तहत अग्निवीरों को सरकारी और निजी नौकरियों में आरक्षण, स्वरोजगार के लिए सस्ता और आसान कर्ज देने, और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) से छूट जैसी सुविधाएं दी गई हैं। सरकार का यह फैसला देश सेवा से राज्य सेवा की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पहला बैच जुलाई 2026 में होगा रिटायर
हरियाणा के थल, जल और वायु सेना में अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में रिटायर होगा। अब तक राज्य में लगभग सात हजार से अधिक अग्निवीरों को भर्ती किया जा चुका है, जिनमें सबसे बड़ी संख्या 2023-24 के बैच की है, जिसमें 2,893 अग्निवीरों की भर्ती की गई थी। जुलाई 2026 में रिटायर होने के बाद इन अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में नियुक्त होने के रास्ते खुल जाएंगे।
अग्निवीरों के लिए विशेष आरक्षण
हरियाणा सरकार ने अपनी नीति में अग्निवीरों के लिए पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ (स्पेशल पुलिस ऑफिसर) की भर्ती में 10% हॉरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप-सी की सीधी भर्ती में 5% आरक्षण देने का भी प्रावधान किया है।