दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में बदलाव और हेल्थ एवं लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी हटाने के फैसले का गर्मजोशी से स्वागत किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह निर्णय देश की आर्थिक मजबूती और उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
जीएसटी काउंसिल ने 12% और 28% स्लैब हटाकर सिर्फ दो दरें — 5% और 18% रखने का फैसला किया है। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे, जो नवरात्र के पहले दिन से शुरू हो जाएंगे। इससे आम जनता और कारोबारियों को राहत मिलेगी और रोजमर्रा के कई जरूरी सामानों की कीमतों में गिरावट आएगी।
नवरात्र से शुरू होगा नया GST स्लैब
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि नवरात्र से लागू होने वाले इस बदलाव से उपभोक्ताओं को सस्ता सामान मिलेगा और कर चोरी पर भी कड़ी निगरानी संभव होगी। दिल्ली के मध्यम वर्ग के लिए खासतौर पर लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटना बड़ी राहत है, जिससे परिवारों को बीमा योजनाएं लेना आसान होगा।
शिक्षा सामग्री पर टैक्स छूट से मिलेगा लाभ
भाजपा अध्यक्ष ने यह भी बताया कि प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी सामग्री पर जीएसटी माफ करने का फैसला गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की शिक्षा लागत को कम करेगा और बच्चों की पढ़ाई को सुलभ बनाएगा।
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GST दरों में हुआ बड़ा बदलाव
जीएसटी काउंसिल ने टैक्स संरचना को सरल बनाते हुए 12% और 28% स्लैब खत्म कर 5% और 18% स्लैब पर फोकस किया है। इससे उपभोक्ताओं और व्यापार दोनों को सीधे लाभ होगा। साथ ही, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर अब कोई जीएसटी टैक्स नहीं लगेगा।
रोजमर्रा के जरूरी सामान होंगे सस्ते
हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, साइकिल जैसे रोजमर्रा के सामानों पर टैक्स दर कम होने से कीमतों में कमी आएगी। दूध, पनीर, रोटी, पराठा और चपाती जैसे बुनियादी खाद्य पदार्थों पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स भी किफायती होंगे
1500 सीसी तक पेट्रोल कार, 1200 सीसी तक डीजल कार, 3500 सीसी तक मोटरसाइकिल, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन पर टैक्स दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% ही टैक्स रहेगा।
तंबाकू और पान मसाला पर उच्च टैक्स जारी
पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर 40% टैक्स और कंपनसेशन सेस जारी रहेगा, क्योंकि राज्यों को दिए गए कर्ज की भरपाई तक ये व्यवस्था लागू रहेगी।