दिल्ली प्रॉपर्टी टैक्स छूट: एमसीडी ने संपत्ति कर पर 10% छूट की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2025 कर दी है। देर न करें, अभी अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरें और छूट पाएं।
दिल्ली प्रॉपर्टी टैक्स छूट: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने उन संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने अभी तक अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया है। एमसीडी ने संपत्ति कर पर मिलने वाली 10% छूट की समय सीमा को अब 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया है। यह फैसला उन करदाताओं के लिए एक नया मौका है, जो किसी वजह से निर्धारित समय सीमा में टैक्स जमा नहीं कर पाए थे।
10% छूट का लाभ अब 31 अगस्त तक मिलेगा
दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति कर पर मिलने वाली 10% छूट की अवधि को बढ़ाकर 31 अगस्त 2025 कर दिया गया है। यह कदम करदाताओं की सुविधा और नगर निगम के राजस्व संग्रह में वृद्धि के उद्देश्य से लिया गया है।
करदाताओं से मिली अच्छी प्रतिक्रिया
महापौर ने बताया कि करदाताओं की ओर से अब तक उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। बड़ी संख्या में लोग अपने संपत्ति कर का भुगतान कर रहे हैं। पहले यह छूट 31 जुलाई तक थी, जिसे अब एक महीने और बढ़ा दिया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
‘सुनियो योजना’ के तहत छूट का लाभ
स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि ‘सुनियो योजना 2025-26’ के तहत दी जा रही यह छूट करदाताओं में काफी लोकप्रिय हो रही है। इससे न केवल जनता को आर्थिक राहत मिल रही है, बल्कि नगर निगम के राजस्व में भी वृद्धि हो रही है।
उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे 31 अगस्त 2025 तक अपना संपत्ति कर जमा कर इस 10% छूट का लाभ जरूर उठाएं और दिल्ली के विकास में योगदान दें।