जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन के आदेश: होशियारपुर में शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कम्बाइन से धान कटाई पर रोक
– पराली जलाने पर भी लगाई सख्त पाबंदी
होशियारपुर, 15 सितंबर
धान की कटाई सीज़न को लेकर जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि रात के समय नमी के कारण गीला धान कटने से खरीद एजेंसियों को दिक्कत आती है और किसानों को मंडियों में परेशानी झेलनी पड़ती है। इसी के चलते जिले में शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कम्बाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई पर रोक लगाई गई है।
जिला मजिस्ट्रेट ने साफ किया कि सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के बिना कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर खेतों में काम नहीं करेगा। उन्होंने पराली जलाने पर भी सख्त पाबंदी लगाई और कहा कि इससे वायु प्रदूषण, ज़मीन की उर्वरता में कमी और बड़े हादसे होने की आशंका बनी रहती है।
आदेशों के मुताबिक पराली जलाना और बिना सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के धान कटाई करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 14 नवंबर 2025 तक लागू रहेंगे और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्र
वाई होगी।